नक्सलियों के सप्लाई चेन पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही ।
नक्सलियों के लिए विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करते 01 आरोपी पकडाया।
बास्तानार बस स्टैण्ड पर की गई कार्यवाही ।
थाना कोड़ेनार अन्तर्गत की गई कार्यवाही ।
बरामद सम्पत्ति - बूस्टर, कोर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, एक्सेल वायर, एवं अन्य विस्फोटक सामान बरामद
आरोपी मुलतः बीजापुर भैरमगढ क्षेत्र का निवासी है
विस्फोटक सामान बीजापुर में खपाने की थी तैयारी ।
नाम आरोपी:-
मंगलू मडकामी पिता पान्डु मडकामी उम्र 25 वर्ष निवासी भैरमगढ जिला बीजापुर , हाॅल बडे काकलुर, थाना कोडेनार, जिला बस्तर (छ.ग.)
आज दिनाॅंक 17.10.2022 बस्तर पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई चेन पर कार्यवाही करने में सफलता मिली है ।
ज्ञात हो कि थाना कोड़ेनार अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुआ है कि दिनाॅंक 17.10.2022 को किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री नक्सलियों को सप्लाई करने के उद्देश्य से बस स्टैण्ड बास्तानार में उपस्थित है ।
सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) केशलूर एश्वर्य चन्द्राकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोड़ेनार विकासचंद्र राय, के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर बास्तानार बस स्टैण्ड की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बास्तानार बस स्टैण्ड में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया है। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मंगलू मडकामी निवासी भैरमगढ, जिला बीजापुर हाॅल निवासी - बडे काकलुर, जिला बस्तर होना बताया । जिसके सामान की तलाशी लेने पर उसके पास (1). ईको प्राईम बुस्टर 83 एम.एम. 2.78 किलोग्राम- 02 नग, (2). एन एपीपेल पावर एक्सप्लोजिव (क्लास) 25 एमएम ग 125 ग्राम - 06 नग, (3). डेटोनेटर लगा हुआ तार एल.डी.डी.-11 06 नग, (4). डेटोनेटर लगा हुआ तार एल.डी.डी.-12 - 02 नग, (5). डेटोनेटर लगा हुआ तार - 07 नग, (6). कोडेक्स वायर - 02 फिट, (7). नीले रंग का पतला तार एक गुच्छा, (8). पीला रंग का एक्सल वायर 16 मीटर जिसके एक सिरे में डेटोनेटर लगा हुआ - 05 नग मिला उक्त विस्फोटक सामग्री रखने एवं परिवहन के संबंध में संदेही के द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं होना बताया एवं उक्त विस्फोटक सामान को भैरमगढ क्षेत्र में नक्सलियों के लिये ले कर जाना स्वीकार किया है। संदेही मंगलू मडकामी का उक्त कृत्य विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं छ.ग. जनसुरक्षा अधिनियम के अपराध की परिधि होना पाये जाने से आरोपी मंगलू मडकामी के विरूद्ध थाना कोड़ेनार में धारा 4,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 8 (1),(3),(5), छ.ग. जनसुरक्षा अधिनियम में अपराध पंजीबद्व कर अनुसंधान में लिया गया है । मामले में आरोपी मंगलू मडकामी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है ।
तरीका वारदात:-
आरोपी मंगलू मडकामी मुलतः भैरमगढ जिला बीजापुर क्षेत्र का निवासी है। पिछले 01 वर्ष से बडे काकलुर में रह रहा है। जिसका पूर्व से भैरमगढ क्षेत्र के प्रतिबंधित माओवादी संगठन से सम्पर्क है। आरोपी मंगलू मडकामी पिछले माह मजदूरी करने आन्ध्र प्रदेश गया था जहा से विस्फोटक सामाग्री लाकर अपने पास रखा था। उक्त विस्फोटक सामान पहुॅचाने के लिए यह बडे काकलुर से भैरमगढ, जिला बीजापुर जा रहा था बताया है।
बरामद सम्पत्ति:-
(1). ईको प्राईम बुस्टर 83 एम.एम. 2.78 किलोग्राम- 02 नग,
(2). एन एपीपेल पावर एक्सप्लोजिव (क्लास) 25 एमएम ग 125 ग्राम - 06 नग,
(3). डेटोनेटर लगा हुआ तार एल.डी.डी.-11 - 06 नग,
(4). डेटोनेटर लगा हुआ तार एल.डी.डी.-12 - 02 नग,
(5). डेटोनेटर लगा हुआ तार - 07 नग,
(6). कोडेक्स वायर - 02 फिट,
(7). नीले रंग का पतला तार एक गुच्छा,
(8). पीला रंग का एक्सल वायर 16 मीटर वायर जिसमें 5 डेटोनेटर लगा है।
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