टेलीफ्राॅड के मामले में बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

टेलीफ्राॅड के मामले में बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 


टेलीफ्राॅड के आरोपियों पर सायबर सेल एवं थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। 


दो अलग-अलग मामलों अपराध क्र. 425/2022 एवं 126/2023 में आरोपियों को क्रमश: खाजेकला जिला पटना (बिहार) एवं शेखपुरा (बिहार) से किया गया गिरफ्तार। 



दोनो अपराध 425/2022 एवं 126/2023 में क्रमश: 28,700 रू. तथा 99,998 रू. की ठगी की गई थी। 

आरोपीगण मूलतः ग्राम सदरगली गुलाबी बाग, खाजेकला, जिला पटना (बिहार) एवं शेरपर वार्ड नं. 6 थाना बरबीघा जिला शेखपुरा (बिहार) का निवासी हैं। 

आरोपियों से कुल 01 नग लैपटाॅप, 01 नग किबोर्ड, 05 नग एंड्रायड, 05 नग कि-पेड मोबाईल, 11 नग सिम कार्ड, 07 नग एटीएम कार्ड, 01 नग सोने का चैन (18 कैरेट), 02 नग सोने की अंगुठी व 01 नग लाॅकेट जप्त किया गया। 

नाम आरोपी-1. ऋषभ कुमार पिता मिथलेश शर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सदरगली मीर गुलाबी की बाग, खाजेकला, जिला पटना (बिहार) 2. रंजन कुमार शशी पिता नरेश सिंह उम्र 30 वर्श निवासी शेरपर वार्ड नं. 6 थाना बरबीघा जिला शेखपुरा (बिहार) 

                     उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। टेलीफ्राड के मामले में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह मीणा के द्वारा रूचि लेकर वृहद पैमाने पर विशेष अभियान चलाकर आरोपियों की पतासाजी, धरपकड़ एवं विवेचना की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली के अपराध क्र. 425/2022 में प्रार्थी से कुल 28,700 रू. तथा अपराध क्र. 126/2023 में प्रार्थी से 99,998 रू. की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 

                   विदित हो कि बस्तर जिले में टेलीफ्राड के बढ़ते मामलों को देखते हुये उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र सिंह मीणा, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती नवेदिता पाॅल, नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार (भा.पु.से.) के मार्ग दर्शन व उप पुलिस अधीक्षक सायबर सेल श्रीमती गीतिका साहू के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान किया जा रहा है। 


केस 1  - प्रार्थिया श्रीमती सुभद्रा बघेल उम्र 40 वर्ष निवासी नयामुण्डा जगदलपुर को आरोपी द्वारा स्वयं को स्टेट बैंक मैनेजर (मुंबई) बताकर मोबाईल के माध्यम से केबीसी मे 25 लाख रू. की लाॅटरी लगा है, कहकर कुल 28,700 रू. की ठगी किये जाने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में दिनांक 02.12.2022 को अपराध क्र. 425/2022 धारा 420 भादवि. 66(डी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध मोबाईल नं0 के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का पटना (बिहार) में होने की जानकारी मिलने पर निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर बिहार रवाना किया गया था। टीम द्वारा सायबर सेल के मदद से आरोपी को खाजेकला जिला पटना (बिहार) में घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम ऋषभ कुमार पिता मिथलेश शर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सदरगली मीर गुलाबी की बाग, खाजेकला, जिला पटना (बिहार) होना बताया एवं पूर्व में प्रार्थिया से केबीसी मे लाॅटरी के नाम पर कुल 28,700 रू. का ठगी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड लेकर बस्तर लाया गया जिसे न्यायिक रिमांड पर मान0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 


आरोपी से जप्त संपत्ति:- (1) 01 नग जिओनी कंपनी का एन्ड्रायड मोबाईल, (2) 03 नग जियों कंपनी का सिम कार्ड । 


तरीका वारदात - आरोपी द्वारा स्वयं को स्टेट बैंक मैनेजर बताकर प्रार्थिया से सामान्य काॅल के माध्यम से संपर्क कर केबीसी में 25 लाख रू. की लाॅटरी लगने की जानकारी दी गई। इसके बाद व्हाट्सअप में विभिन्न तरह के कागजात दिखाकर एवं वाॅइस मैसेज के माध्यम से अपने झांसे में लेकर प्रार्थिया से अपने बैंक खाते में विभिन्न माध्यमों से 03 बार पैसे डिपाॅजिट कराकर कुल 28,700 रू. की ठगी की गई। 


केस 2 - प्रार्थिया श्रीमती दिपमाला खत्री उम्र 36 वर्ष निवासी ठाकुर रोड़ जगदलपुर की बहन के द्वारा पार्सल धमतरी से गुजरात किये जाने पर प्राप्त लिंक अनवैलिड आने पर आरोपी द्वारा काॅल के माध्यम से पार्सल एड्रेस सही करने के नाम पर 5 रू. का ट्रांजेक्सन कराकर कुल 99,998 रू. की ठगी की सूचना पर थाना कोतवाली में अपराध क्र. 126/2023 धारा 420 भादवि. 66(डी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध मोबाईल नं0 के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का शेखपुरा में होने की जानकारी मिलने पर निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर बिहार रवाना किया गया था। टीम द्वारा सायबर सेल के मदद से आरोपी को शेखपुरा (बिहार) में घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम रंजन कुमार शशी पिता नरेश सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी शेरपर वार्ड नं. 6 थाना बरबीघा जिला शेखपुरा (बिहार) होना बताया, जिसे पूछताछ करने पर पूर्व में प्रार्थिया से पार्सल एड्रेस सही कराने के नाम पर 99,998 रू. ठगी करना स्वीकार किया। जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर मान0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 

तरीका वारदात - प्रार्थिया की बहन के द्वारा धमतरी से गुजरात पार्सल करने पर प्राप्त लिंक अनवैलिड बताने पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से संपर्क किया गया, आरोपी द्वारा काॅन्फ्रेन्स काॅल के मााध्यम से प्रार्थीया को पाॅर्सल एड्रेस अधुरा होना बताकर, सही करने हेतु 5 रू. का ट्रांजेक्सन कराकर बैंक एकाउन्ट एक्सेस लेकर कुल 99,998 रू. की ठगी किया गया। 


आरोपी से जप्त संपत्ति:- (1) 01-01 नग लैपटाॅप एवं किबोर्ड, (2) 05 नग एंड्रायड, (3) 05 नग कि-पेड मोबाईल, (4) 11 नग सिम कार्ड, (5) 07 नग एटीएम कार्ड, (6) 01 नग सोने का चैन (18 कैरेट), (7) 02 नग सोने की अंगुठी (8) 01 नग लाॅकेट 


महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी- 

निरीक्षक- दिनेश यादव, अमित शुक्ला 

उपनिरीक्षक- संजय वट्टी 

 सहायक उपनिरीक्षक, डी डी सिंह 

प्र0आर0- प्रकाश मनहर, 

आर0- थनेन्द्र सिन्हा, गौतम सिन्हा, धर्मेन्द्र ठाकुर ,राकेश कश्यप, नवलेश कश्यप 

सायबर फ्राॅड से बचाव हेतु बस्तर पुलिस की अपील:-

1.गूगल या अन्य प्लेटफाॅर्म में उपलब्ध कस्टमर केयर नंबर का प्रयोग करने के पहले उसकी जाॅच कर लेवें। 

2. अनजान व्यक्ति से बैंक अकाउंट डिटेल तथा ओ.टी.पी./एम.पिन आदि महत्वपूर्ण जानकारी षेयर न करें। 

3. अपने मोबाईल में डाटा प्रोटेक्शन हेतु एंटी वायरस अवश्य डलवायें और समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें।

4. एटीएम ब्लाॅक करने/केवाईसी अपडेट कराने/खाता को आधार से लिंक कराने एवं सिम अपडेट करने के नाम पर आनलाईन ठगी किया जाता है, ऐसे फोन काॅल से सावधान रहें। 

5. रिमोट एक्सेसिंग एप, लिंक या अन्य माध्यम से डाउनलोड कराकर मोबाईल बैंकिंग से न्यूनतम राषि का आहरण कराकर ठगी किया जाता है, ऐसे आहरण से बचे। 

6. सायबर ठगी के संबंध में शासन के वेबसाईट एनसीसीआर पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर-1930 पर अपनी शिकायत कहीं पर भी दर्ज करवा सकते है।

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