गुंडा बदमाश विरोधी मुहिम के तहत बस्तर पुलिस ने की बडी कार्यवाही
शहर में 03 गुंडा तत्वों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही
जिला बदर एक वर्ष तक रहेगा तड़ीपार
गुण्डा बदमाश-
1. ऑडी उर्फ सुभाष पिता दयाराम आयु 45 वर्ष निवासी महारानी वार्ड थाना कोतवाली जगदलपुर के विरुद्ध कुल इकसठ अपराधिक मामले दर्ज हैं
2. वासु शेट्टी उर्फ वासु स्वामी पिता कुप्पु स्वामी आयु 30 वर्ष निवासी महावीर नगर अटल आवास धरमपुरा नंबर-2 थाना कोतवाली जगदलपुर के विरुद्ध कुल तेरह अपराधिक मामले दर्ज हैं
3. देवेन्द्र उर्फ देबू मंडावी पिता छन्नू मंडावी आयुक्तेश्वर निवसी महारानी वार्ड थाना कोतवाली जगदलपुर के विरुद्ध कुल आठ अपराधिक मामले दर्ज हैं
आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निर्भीक, निष्पक्ष व विश्वासनीय तरीके से संपन्न कराने एवं आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा द्वारा लगातार अपराध समीक्षा बैठक की जा रही है जिसमें क्षेत्र के असामाजिक तत्वों, बदमाशों, तस्करों एवं अवैध परिवहनों पर रोक लगाने हेतु चेक पोस्ट पर लगातार सतत निगरानी व सघन चेकिंग करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्रवाई की जा रही है। चुनावी दृष्टिकोण से क्षेत्र के आदतन सक्रिय गुंडा बदमाश जिनसे क्षेत्र में भय व दहसत का महौल है एवं आगामी विधानसभा चुनाव में अराजकता उत्पन्न करने वाले गुंडा बदमाशों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध सख्त विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में शहर में विगत कुछ वर्षो से संक्रिय गुंडा तत्वों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
ज्ञात हो कि उक्त 03 गुंडा बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति एवं आदतन बदमाश हैं जो शहर में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं तथा लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, बलात्कार, घर के अंदर घुस कर मारपीट वगैरह में सक्रिय हैं, जिनकी उपस्थिति से शहर का माहौल प्रभावित हो रहा है, जिन बदमाशों की गतिविधियों में सुधार की संभावना नहीं है, उन पर कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया था। जिसके पालन में थाना कोतवाली अंतर्गत 03 आदतन बदमाशो का जिला बदर हेतु प्रतिवेदन तैयार कर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा कानून 1990 के प्रावधान तहत उक्त 03 गुंडा बदमाशो का जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्टर कार्यालय भेजा गया। जिस आधार पर कलेक्टर बस्तर द्वारा उक्त 03 बदमाशो को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत इन बदमाशो को बस्तर जिले की राजस्व सीमा तथा सीमावर्ती जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव (छ.ग.) और नवरंगपुर, मलकानगिरी, कोरापुट (ओडिशा) जिलों की सीमाओं में एक वर्ष की कलावधि के लिए प्रवेश के अनुमति नहीं होगी। आगे भी शहर के एैेसे गुण्डा तत्वो पर कार्यवाही की जा सकती है।
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