अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री के दौरान बस्तर पुलिस की कार्यवाही
आरोपिया के कब्जे से 11.800 लीटर शराब बरामद, अनुमानित कीमत 1900/- रूपये
थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत की गई कार्यवाही
आरोपिया पर आबकारी एक्ट के तहत् गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
नाम आरोपिया - चमेली बैस पति वटी बैस उम्र 46 साल नि. बडे आरापुर कोटवार पारा, थाना कोड़ेनार, जिला बस्तर (छ.ग.)
उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। जिस तारतम्य में अवैध शराब बिक्री पर बस्तर पुलिस को कार्यवाही करने में सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि सूचना प्राप्त हुआ था कि ईतवारी बाजार में एक महिला अपने पास दो झोला में अवैध शराब बिक्री करने ले जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा ईतवारी बाजार में एक संदिग्ध महिला की पहचान कर, घेराबंदी कर पकड़ कर पुछताछ किया गया। उक्त महिला से पुछताछ करने पर अपना नाम चमेली बैस नि. बडे आरापुर की रहने वाली बताई। जिसके कब्जे के सफेद रंग के प्लास्टिक के झोला के अंदर अवैध अंग्रेजी शराब 10 नग प्रत्येक में 180 एम0एल0 तथा एक पीला रंग के डिब्बा जिसमें 10 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित देषी महुआ शराब, कुल जुमला मात्रा शराब 11.800 लीटर कीमती 1900 रूपये को बरामद कर, जप्त किया गया है। आरोपिया के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर, कार्यवाही किया गया है। मामले में आरोपिया को गिरफ्तार कर, न्यायालय रवाना किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी -
निरीक्षक - लीलाधर राठौर,
उप निरीक्षक - प्रमोद ठाकुर
सहा.निरी. - अविनाश झा
आर. - अजय एक्का, तोमिन कुंजाम व शिव यादव
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