फर्जी बीमा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही

फर्जी बीमा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही 


 आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 भादवी के अंतर्गत की गई कार्यवाही   

 अरोपी धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जा चूका है जेल

 मामला सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का


नाम आरोपी- शुभम् तिवारी पिता स्व. मिलन तिवारी आयु 28 वर्ष निवासी मोतीलाल नेहरू वार्ड नयापारा थाना कोतवाली जगदलपुर                                   

                      


      उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में फर्जी बीमा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। 


     ज्ञात हो कि थाना कोतवाली को प्रार्थिया ने लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया की शुभम् तिवारी उर्फ विक्की जो की वाहन का पॉलिसी करने वाला एजेंट है, उससे अपने बोलेरो वाहन का बीमा कराने के लिए रुपया  14,300/- बीमा प्रीमियम के रूप में दिया था, परन्तु शुभम् के द्वारा बीमा का कागज़ लाकर नहीं दिया गया और मांगे जाने पर टाल-मटोल कर रहा था, इस बीच  वाहन का एक्सीडेंट हो गया और इसमें प्रार्थिया के पति की मृत्यु हो गई, जब प्रार्थिया बीमा क्लेम करने के लिए बीमा कागज मांगी तब शुभम् ने प्रार्थिया को बीमा पॉलिसी का मूल कागज न देकर बीमा कागज का कलर फोटोकॉपी दे दिया और कहा कि आपका ओरिजिनल बीमा कागज ऊपर भेज दिया हूं जिसे आपको बीमा की रकम मिल जाएगी परंतु पॉलिसी कागज में दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पूछने पर पता चला की उक्त बीमा पॉलिसी फोर व्हीलर की नहीं है l जिसके बाद प्रार्थिया के वकील के द्वारा संबंधित बीमा कार्यालय में पता करने पर उक्त बीमा पॉलिसी को फर्जी होना बताया गया l  इस प्रकार अरोपी शुभम् तिवारी के द्वारा बीमा ना कर फर्जी बीमा कागज तैयार कर फर्जी बीमा दस्तावेज देकर प्रार्थिया के साथ धोखाधडी किया गया l  मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा कर, थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में आरोपी शुभम् तिवारी को गिरफ़्तार किया गया जिसने अपने कथन में घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 420, 467, 468, 471 भादवी अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान में लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर,न्याययिक रिमांड पर भेजा गया।


महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी -

निरीक्षक - लीलाधर राठौर

सउनि. - लंबोदर कश्यप

आर. - रवि सरदार, युवराज सिंह ठाकुर

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