अपने भाई के हत्या के केस में गवाही देने की बात को लेकर अपनी भाभी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी को बस्तर पुलिस ने किया गिरफ्तार

अपने भाई के हत्या के केस में गवाही देने की बात को लेकर अपनी भाभी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी को बस्तर पुलिस ने किया गिरफ्तार 


 वर्ष 2014 में अपने भाई की हत्या के केश में भेजा गया था जेल  

 हत्या के केस में नौ साल की सजा काट चुका है आरोपी, 

 वर्ष 2023 में जेल से रिहा हुआ  था, 

सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड का रहने वाला हैं आरोपी

 बस्तर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को 02 घण्टे  के अंदर किया गिरफ्त्तार 


नाम आरोपी - राज नाग पिता हस्तु नाग उम्र 45 वर्ष निवासी बल्लभ भाई पटेल वार्ड जगदलपुर 


      पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। 

ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में किस्मत अली ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 

वर्ष 2014 में आरोपी राज नाग अपने भाई राजू नाग की हत्या किया था जिसमे प्रार्थी की पत्नी की गवाही देने से आरोपी को 10 वर्ष की सजा हुई थी, जिसमे सजा पूर्ण होने से वर्ष 2023 में रिहा हुआ हैं तथा प्रार्थी की पत्नी से द्वेष की भावना रखता था, दिनांक 06.08.2024 के रात्री लगभग 09:00 बजे आरोपी राज नाग प्रार्थी के घर आकर प्रार्थी की पत्नी को मेरे खिलाफ गवाही दी थी, आज तुझे जान से मार दूंगा कहते हुए अपने पास रखे धारदार हथियार चाकू को निकलकर कमलावती के सीने के ऊपर जानलेवा हमला किया जिससे कमलावती गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, रिपोर्ट पर थाना बोधघाट द्वारा तत्काल अपराध कायम कर पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक दिलीप कोशले के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा आरोपी राज नाग पिता हस्तु राम नाग उम्र 45 वर्ष निवासी बल्लभ भाई पटेल वार्ड जगदलपुर जो कि घटना के बाद से फरार हो गया था को भागते हुए गंगामुंडा तालाब के पास से पकड़ा गया जिससे घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरेंडम लिया गया जिसने अपने मेमोरेंडम में अपने खिलाफ भाभी द्वारा दिए गए गवाही से क्षुब्ध होकर बदला लेने के उद्देश्य से पीड़िता अपनी भाभी तथा साथ रह रहे पुरूष पर धारदार चाकू से जान से मरने के नियत से वार करना बताया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कराया, जिसे मौके से जप्त किया गया, आरोपी द्वारा अपराध कारित करना पाए जाने एवम उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से उसे गिरफ्तार कर, धारा 109,296,115(2), 351(2) BNS के तहत न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। 

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी- 

निरीक्षक - लीलाधर राठौर

उनि. -  अरुण मरकाम 

स. उ. नि. - कांतो पानी 

प्र.आर. - प्रकाश मनहर 

आरक्षक - भैरव सिन्हा, होरी लाल आर्मो, प्रकाश नायक

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